मेदिनीनगर (पलामू)
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के तत्वावधान में व जिला विधिक सेवा प्राधिकार पलामू के बैनर तले 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हैं।यह कार्यक्रम पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश श्री राम शर्मा के निर्देश व सचिव राकेश रजंन के पर्यवेक्षण में संचालित किया जा रहा हैं।इसी क्रम में शनिवार को टीम जी के द्वारा सदर प्रखंड अंतर्गत सिंगरा कला, सिंगरा खुर्द आदि कई गांवो में लोगो को डालसा द्वारा प्रदत्त सुबिधा के बारे में जानकारी दी।साथ ही घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में बताया गया।इस मौके पर पीएलवी इंदु बाला देवी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए कई कड़े कानून बने है।घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 बना है।जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओ को बचाना है ओर पीड़ित महिला को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा कोई निजी पारिवारिक मामला नही हैं यह एक गम्भीर अपराध हैं। यदि आपके आसपास या आपके घर मे किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो चुप न रहे आवाज उठाये।चुप रहना भी हिंसा को बढ़ावा देना है।इस मौके पर पीएलवी अनिता मिंज ने कहा कि अत्याचार व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना सब का जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने समाज को सुरक्षित व भयमुक्त बनाये।इस मौके पर पीएलवी मंजू देवी ,पूनम कुमारी ने भी डालसा द्वारा प्रदत्त सुबिधा के बारे में बिस्तार से जानकारी दी।साथ ही कहा कि 15100 नम्बर पर कॉल कर मुफ्त विधिक सलाह व सहायता प्राप्त कर सकते है। जरूरत पड़े तो डालसा कार्यालय में भी संपर्क कर सकते है।इस मौके पर पम्पलेट ,हैंडबिल आदि का वितरण ग्रामीण के बीच किया गया।मौके पर दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे।

