मेदिनीनगर (पलामू)
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी लेस्लीगंज थाना अंतर्गत मुंदरिया निवासी एजाज अहमद 63 वर्ष को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है ।अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।इस संबंध में पीड़िता जो लेस्लीगंज थाना अंतर्गत मुंदरिया निवासी है ने महिला थाना डाल्टनगंज में एजाज अहमद के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जो महिला थाना कांड संख्या 3 सन 2023 दिनांक 18 जनवरी 2023 को भारतीय दंड विधान की धारा 376 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 4 में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। मुदालय पर आरोप था कि वह पीड़िता के साथ वर्ष 2019 से जब पीड़िता के घर कोई नहीं रहता था तब से अकेला पाकर उसे अपने पार्टी के सदस्यों से मरवा देने की धमकी देकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता था ।और चिल्लाने की कोशिश करने पर पीड़िता का मुंह और गला दबा देता था। तथा चाकू से डरा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था ।इस प्रकार उसके साथ कई अवसरों पर शारीरिक संबंध बनाया था। दिनांक 17 जनवरी 2023 को जब पीड़िता ट्यूशन पढ़ने के लिए डाल्टनगंज आई थी तभी उसका पीछा किया था ।जिस पर उसके द्वारा घटना के बारे में अपने घर वालों को सूचना दी गई। पीड़िता के लिखित प्रतिवेदन पर महिला थाना डाल्टनगंज में यह केस दर्ज किया गया था। अदालत में साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए एजाज अहमद को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

