लिंग चयन व बाल विवाह कानूनन अपराध , पीएलवी

मेदिनीनगर (पलामू)

झालसा के दिशा निर्देश व पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश श्री राम शर्मा के निर्देश पर शनिवार को के जी गर्ल्स स्कूल सदर मेदिनीनगर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।इस मौके पर पीएलवी विनय प्रसाद ने बताया कि लिंग चयन प्रथा व बाल विवाह कानूनन अपराध हैं।उन्होंने कहा कि आज राषटीय बालिका दिवस हैं।हम सभी संकल्प ले कि बाल विवाह व लिंग चयन जैसी कुप्रथा पर अंकुश लगाएंगे।उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि बाल विवाह करने वाले बढ़ावा देने वाले या सहायता करने वाले वयस्कों को जेल ओर जुर्माना की सजा हो सकती हैं। शैलेन्द्र तिवारी ने कहा कि बालिका को शिक्षा से ही कुप्रथा पर अंकुश लगाया जा सकता हैं।उन्होंने कहा कि साक्षरता से ही बाल विवाह कम होते है।उन्होंने लिंग चयन प्रथा पर भी प्रकाश डाला।इस मौके पर पीएलवी आशीष पूर्णयमान दुबे,के जी स्कूल के शिक्षिका, के अलावे दर्जनों छात्राये उपस्थित थी।

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