जैक इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक पूरक परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू

मेदिनीनगर (पलामू)

झारखंड अधिविद्य परिषद,रांची द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक पूरक परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर संजय पाण्डेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था आर.के. सर्वोदय गर्ल्स हाई स्कूल, मेदिनीनगर (07 से 12 अगस्त 2026), बी.सी.सी. मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, मेदिनीनगर (07 से 14 अगस्त 2026) तथा जी.एल.ए. हाई स्कूल, मेदिनीनगर (07 से 14 अगस्त 2026) में आयोजित परीक्षाओं के दौरान प्रभावी रहेगी। प्रथम पाली में माध्यमिक परीक्षा पूर्वाहन 9:45 बजे से 1 बजे अपराह्न तक,वहीं द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट परीक्षा अपराह्न 2 से शाम 5:15 तक संचालित होगा।

आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में हथियार लेकर चलना, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग, परीक्षा कार्य से असंबंधित व्यक्तियों का प्रवेश, चिट-पुर्जी अथवा प्रश्नपत्र का वितरण एवं मोटरसाइकिल से अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में संचालित सभी फोटोस्टेट (फोटो कॉपी) की दुकानें परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी।

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा है कि इन आदेशों का उद्देश्य परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

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