मेदिनीनगर (पलामू)
झारखंड सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग अंतर्गत सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा राज्य के वृद्ध, दिव्यांग एवं गंभीर रूप से अस्वस्थ कलाकारों के लिए “कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना” संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय कलाकारों को सम्मानजनक जीवनयापन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र निवृत्त कलाकारों को ₹4000 (चार हजार रुपये) प्रति माह की सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि अहस्तांतरणीय होगी अर्थात उनके मृत्यु या किसी कारणवश अयोग्यता के स्थिति में उनके आश्रितों को नहीं दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक एवं पात्र कलाकार निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में ऑफलाइन आवेदन
विभागीय वेबसाइट के कल्चरल ट्रूप मैनेजमेंट सिस्टम (CTMS) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन
कलाकारों के प्रमाणीकरण हेतु CTMS पोर्टल पर पंजीकृत होनाअनिवार्य होगा।
पात्रता की प्रमुख शर्तें:
योजना का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों के कलाकारों को दिया जाएगा:
- झारखंड के लोक, जनजातीय, शास्त्रीय एवं पारंपरिक कला में पारंगत एवं जिला स्तर पर पहचान प्राप्त कलाकार। उप विकास आयुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा
- आकाशवाणी/दूरदर्शन अथवा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कलाकार, जिनके पास कम से कम 7 वर्ष (अस्वस्थ/दिव्यांग के लिए 5 वर्ष) का अनुभव हो
- राज्य/राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में कम से कम 7 वर्षों तक सक्रिय भागीदारी (अस्वस्थ/दिव्यांग के लिए 5 वर्ष)
- ऐसे वरिष्ठ कलाकार जो भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार, केंद्रीय ललित कला अकादमी/संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हों या राज्य सरकार द्वारा राजकीय सम्मान से सम्मानित हों।
अन्य शर्तें:
कलाकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए (गंभीर रूप से अस्वस्थ एवं दिव्यांग कलाकारों के लिए आयु सीमा शिथिल)
पात्र निवृत्त कलाकारों की सभी स्रोतों से मासिक आय ₹8000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना का लाभ केवल पात्र निवृत्त कलाकारों को ही दिया जाएगा
झारखंड सरकार का उद्देश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षकों—कलाकारों—को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एवं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला जनसंपर्क कार्यालय एवं खेल कार्यालय, पलामू से संपर्क कर सकते हैं।

