दुष्कर्म कर जानलेवा हमला करने के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

मेदिनीनगर (पलामू)

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने सत्र वाद संख्या 403/2012के आरोपी संतोष कुमार सिंह को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।जुर्माना की राशि नही देने पर तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में चैनपुर थाना के कश्यप मोहल्ला निवासी इंद्रदेव प्रसाद सोनी ने संतोष कुमार सिंह के विरुद्ध चैनपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया गया था ।जो चैनपुर थाना कांड संख्या 32/ 2003 तिथि 21 मार्च 2003 को भारतीय दंड विधान की धारा 341, 342 ,323 ,325 ,307 ,291 व 376 के तहत दर्ज किया गया था।मुदालय पर आरोप था कि पीड़िता 21 मार्च 2003 को करीब 3:00 बजे गांव चैनपुर के निकट नदी पर नित्य क्रिया करने गई थी लौटते समय मुदालय ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़कर उसे किसी दूसरे के घर में ले गया और उसकी अंडर गारमेंट्स खोल दी व पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया एवं मारपीट कर बदहाली के सूरत में छोड़ दिया ।पीड़िता का ईंट से सर फोड़ दिया एवं उसका दांत भी तोड़ दिया ।व उसको बेहोशी के आलम में उसे छोड़कर भाग गया।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पातें हुए चैनपुर निवासी संतोष कुमार सिंह को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।वहीं 75 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय पांडे ने पक्ष रखा।

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