गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय कारा में जेल अदालत व विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

मेदिनीनगर (पलामू)

झालसा के दिशा निर्देश व प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश श्री राम शर्मा के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में जेल अदालत व विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीजेएम मनोरंजन कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रजंन,सिविल जज सीनियर डिवीजन रविशंकर पांडेय,शम्भू महतो, काराधीक्षक भगीरथ करजी व लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अमिताभ चन्द सिंह ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उदघाटन किया।इस मौके पर कैदियों को संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई।मौके पर सीजेएम मनोरंजन कुमार ने कैदियों को बंदी के रूप में प्राप्त अधिकारों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार से प्रदत लाभ के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कारा में निरुद्ध व्यक्ति बंदी आवेदन भेज कर मुफ्त वकील प्राप्त कर सकता है ।उन्होंने कहा कि कैदियों को अपने मुकदमे की अधतन जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बन्दी भी हमारे समाज से आते हैं वे भी जेल से निकलने के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का काम करें ।इस मौके पर डालसा सचिव राकेश रजंन ने कहा कि डालसा के द्वारा आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता मुहैया कराया जा रहा है ।लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से लोगों को मुफ्त केस लड़ा जा रहा है ।उन्होंने कहा कि लोगों को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम पर भरोसा रखने की जरूरत है ।यह गरीब लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में गिरफ्तार होने वाले आरोपी को यह अधिकार है कि गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। अगर पुलिस द्वारा आरोपी को 24 घण्टे से अधिक रखा जाता है तो आरोपी सम्बन्धित थाना के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकता है अथवा वकील के माध्यम से एक आवेदन न्यायालय में दे सकता है।थाना में पहुँचे ब्यक्ति उस नम्बर पर सम्पर्क कर कानूनी सलाह ले सकता है। इस मौके पर एल ए डी सी के असिस्टेंट उत्तम कुमार, पुष्कर राज नीतू सिंह, जेल पीएलभी नीरज सिंह के अलावे सौकड़ों बन्दी उपस्थित थे।

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