हुसैनाबाद- फरार आरोपियों पर शिकंजा

घर पर चस्पा हुआ इश्तेहार

30 दिन में कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

हुसैनाबाद (पलामू)

हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 212/2024 में फरार चल रहे तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अनुमंडलीय न्यायालय मेदिनीनगर के निर्देश पर गुरुवार को पलामू पुलिस ने रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित आरोपियों के घर पहुंचकर इश्तेहार चस्पा किया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 30 दिनों के भीतर एसडीजेएम न्यायालय, डाल्टनगंज में सशरीर उपस्थित होने अथवा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
पुलिस के अनुसार इस मामले में आरोपी अजय कुमार (पिता- रामजीत विश्वकर्मा), मंजू देवी (पति- अजय कुमार) तथा सौरभ कुमार (पिता- अजय कुमार) लंबे समय से फरार चल रहे हैं। तीनों का पता काठी टांड़ बस्ती, शिवाला कॉलोनी, कब्रिस्तान के समीप, थाना रातू, जिला रांची बताया गया है।
हुसैनाबाद थाना में दर्ज कांड संख्या 212/2024 आठ अक्टूबर 2024 को बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 316(2), 318(4), 338, 336(3), 351(2), 3(5) तथा एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज किया गया था। मामले में लगातार फरार रहने के कारण न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा (इश्तेहार) जारी करने का आदेश दिया।
हुसैनाबाद थाना के पुलिस अवर निरीक्षक विजय प्रसाद मेहता ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रांची पुलिस के सहयोग से आरोपियों के निवास स्थान पर विधिवत इश्तेहार चस्पा किया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस, स्वतंत्र गवाहों तथा आसपास के लोगों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पूरी की गई, ताकि न्यायालय के आदेश का विधिसम्मत पालन सुनिश्चित हो सके।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं या आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अगले प्रावधानों के तहत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को फरार आरोपियों पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायालय के आदेश के बाद अब पुलिस की नजर आरोपियों की हर गतिविधि पर बनी हुई है।

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