डालसा की ओर से चलाया गया डोर टू डोर कैम्पेन

मेदिनीनगर (पलामू)

झालसा के दिशा निर्देश व पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन में 90 दिवसीय गहन जागरूकता एवं आउटरीच प्रोग्राम के तहत सदर प्रखंड के सुआ पंचायत के विभिन्न गांवों में जागरूकता अभियान चलाया गया।साथ महिलाओं के घरेलू हिंसा को ले जागरूक किया गया।इस मौके पर पीएलवी अनिता मिंज ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का शादी करना अपराध हैं।उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का यौन अपराध गम्भीर व संज्ञेय है।इसके लिए पोक्सो एक्ट मे कठोर सजा का प्रावधान हैं।मौके पर पीएलवी इंदुवाला देवी ने कहा कि महिलाओं को हिंसा से रोकने के लिए कई कानून बने हैं।उन्होंने कहा कि बाल विवाह व बाल श्रम के विरुद्ध आवाज उठाए।उन्होंने कहा कि बच्चे को जरूर पढ़ाये।इस मौके पर पीएलवी पूनम देवी ने कहा कि आज बच्चों की सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं।इसके लिए भी कईं कानून बने हैं।उन्होंने कहा कि यौन शोषण और पोनोग्राफी जैसे अपराधों को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया है ।उन्होंने गुड टच बैड टच के बारे में भी जानकारी दी। और कहा कि आपके के साथ किसी भी प्रकार का ऐसी घटना होती हैं तो डरे नही अपने माता पिता सगे सम्बन्धी, पड़ोसी पीएलवी व सम्बंधित थाना को सूचना जरूर दे।तभी अपराध पर अंकुश लगेगा।इस मौके पर डालसा द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम व उपलब्ध सेवाओं के बारे में बिस्तार से जानकारी दी गई।मौके पर दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे।

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