एनडीपीएस के एक मामले में मो नवाज अंसारी 15 वर्ष की सजा। व एक लाख 50 हजार रुपए की जुर्माना

मेदिनीनगर (पलामू)

जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश श्री राम शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस केस संख्या 31/2024 के आरोपी मो नवाज अंसारी को स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा सी में दोषी पाते हुए 15, वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।वही धारा 22 सी के अंतर्गत भी दोषी पाते हुए 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व एक लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी ।विदित हो कि 30 नवम्बर 2024 को अभियुक्त लेस्लीगंज थाना अंतर्गत करमा गांव में स्थित घर से नशे के लिए कोरेश सिरप के बिक्री का धंधा कर रहा था।गुप्त सूचना के आधार पर लेस्लीगंज पुलिस मुदालय के घर पहुँची तो पुलिस को देखकर मुदालय भागने के क्रम में पकड़ा गया।उसके घर से 100 एमएल के 900 पीस नशीला सिरप बरामद किया गया।अजय कुमार के द्वारा मुदालय के विरुद्ध लेस्लीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया जो लेस्लीगंज थाना कांड संख्या 130/2024 तिथि 30 नवम्बर 2024 को स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21 सी व 22 सी के तहत कांड दर्ज किया गया।अदालत ने साक्षय के आधार पर दोषी पाते हुए लेस्लीगंज थाना अंर्तगत करमा निवासी मो नवाज अंसारी को एनडीपीएस की धारा 21 सी व एनडीपीएस की धारा 22 सी में 15-15 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व एक लाख 50 हजार रुपए व एक लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है ।जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी ।

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