90 दिनों तक चलेगा यह मध्यस्थता अभियान
मेदिनीनगर (पलामू)
न्याय मूर्ति सह कार्यपालक अध्यक्ष झालसा न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर पलामू जिले में भी मध्यस्थता अभियान 2.0 को सफल बनाने को ले पीडीजे श्री राम शर्मा ने न्यायिक अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने मध्यस्थता को सफल बनाने व अधिक से अधिक मामले मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने को ले मंगलवार को अपने कक्ष में बैठक की व आवश्यक दिशा निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि उक्त बिशेष मध्यस्थता अभियान में पारिवारिक मामले,वैवाहिक मामले ,चेक बाउंस से सम्बंधित मामले,दुर्धटना क्लेम के मामले,आपराधिक समझौता योग्य मामले,भूमि अधिग्रहण के मामले,दीवानी मामले,उपभोक्ता ,श्रम अधिनियम के मामले के अलावे अन्य तरह के मामले मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।उन्होंने सभी अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को मामले मध्यस्थता केंद्र में भेजने का निर्देश दिया है।साथ ही कहा कि यह अभियान 90 दिनों तक चलना है।उन्होंने बताया कि मध्यस्थता से मामले निस्तारण से पक्षकारों में बैमनस्यता समाप्त हो जाता हैं।साथ ही मामले जल्द निपट जाता हैं।इस मौके पर सीजेएम मनोरंजन कुमार, एसीजेएम सुशीला सोरेंग, डालसा सचिव राकेश रंजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन रविशंकर पांडेय,एस के गौतम, सोनम विश्नोई, निशिकांत, निर्भय प्रकाश, कमल प्रकाश,शम्भू महतो,रश्मि चन्देल,आदि लोग उपस्थित थे।

