अवैध जमाबंदी रदद् करते हुए अतिक्रमण हटाने को नावाबाजार अंचल अधिकारी ने दिया निर्देश

  • अनुज्ञप्ति प्रदत बालू भंडारण परिसर बना किया गया है अतिक्रमण

मेदिनीनगर (पलामू )

पलामू जिला के नावाबाजार अंचल स्थित तुकबेरा महादेव बांध, वधौता बांध, ब्रहमदेवता बांध व बघौता देव स्थल का अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसे नावाबाजार अंचलाधिकारी के द्वारा अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक देव कुमार सिंह, अंचल निरीक्षक कुन्दन कुमार रंजन को आदेश दिया गया है कि उक्त भूमि के विरूद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1951 के धारा 4एच के तहत अवैध जमाबंदी चिन्हित कर जमाबंदी रदद् करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तुकबेरा में महादेव बांध, वधौता बांध, ब्रहमदेवता बांध व बघौता देव स्थल का अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसकी शिकायत तुकबेरा पंचायत के पत्रांक- 26 / दिनांक 30.10.2023 द्वारा पत्राचार करते हुए तुकबेरा के महादेव बांध वधौता बांध, ब्रहमदेवता बांध एवं देव स्थल बधौता जिसका भूमि विवरणी क्रमश खाता- 91, प्लॉट- 346, खाता- 91, प्लॉट- 447, खाता- 91, प्लॉट- 509 एवं खाता- 2 प्लॉट- 309 के अतिक्रमण की जांच करते हुए अतिक्रमण मुक्त करवाने का आग्रह किया गया था। बांध का अतिक्रमण कर लिए जाने के कारण जलसंचय नहीं हो पा रहा। जो पूर्व में कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता था।
जिसे गंभीरता से लेते हुए नावाबाजार अंचल कार्यालय के द्वारा उक्त भूमि का सीमांगकन 16 जनवरी 2024 को की गई। जहां पंडवा निवासी अजय कुमार गुप्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत बालू भंडारण परिसर बना अतिक्रमण किया हुआ पाया गया। अतिक्रमित भूमि के विवरणी खाता संख्या- 2 91 प्लॉट संख्या – 309, 447 व रकबा – 11 -1/4, 06 डीसमील है। उक्त भूमि से सम्बंधित कागजात उपस्थापन हेतु समय देने व प्रतिउत्तर स्वरूप कोई कागजात अजय कुमार गुप्ता के द्वारा उपलब्ध नही कराई गई। ऐसी स्थिति में झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत अतिक्रमण हटाने हेतु क्रमशः नोटिस किया गया। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक- 259 / एम दिनांक एक फरवरी 2024 व लघु खनिज समानुदान संशोधन नियमावली 2007 के उपबंधो के अनुपालन में भंडारण जांच में अनुज्ञप्तिधारक द्वारा निरन्तर सम्बंधित कागजात उपस्थापन व निरीक्षण में दिए गए निदेश का अवहेलना किया गया है। अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उक्त भूमि से सम्बंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थापित नही कर मेदिनीनगर अनुमंडल दंडाधिकारी के पास अतिक्रमण रोकने हेतु लिखित आवेदन दिया गया। सम्बंधित आवेदन अनुमंडलाधीकारी के द्वारा नावाबाजार अंचल को 3 फरवरी 2024 को हस्तगत कराते हुए एकबार फिर से जाँचकर उपयुक्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। आवेदन में संलग्न भूमि का लगान रसीद भी है। जबकि खतियान में यह भूमि सरकारी भूमि बांध, देव स्थल के रूप में दर्ज है। नावाबाजार अंचलाधिकारी के द्वारा पत्र के आलोक में अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक देव कुमार सिंह, अंचल निरीक्षक कुन्दन कुमार रंजन को आदेश दिया गया है कि उक्त भूमि के विरूद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1951 के धारा 4एच के तहत अवैध जमाबंदी चिन्हित कर जमाबंदी रदद् करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

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