मेदिनीनगर (पलामू)
जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार की अदालत ने सात बर्षीय अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी डाल्टनगंज रेडमा रांची रोड निवासी विजय तिवारी को पोक्सो एक्ट की धारा छह में 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं पोक्सो एक्ट की धारा 10 में सात वर्ष की सजा व पाँच हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नही देने पर पाँच माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।व भारतीय दंड विधान की धारा 363 में सात वर्ष की सजा पाँच हजार रुपये अर्थदंड लगाया हैं अर्थदंड की राशि नहीं देने पर पाँच माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।सभी सजाए साथ-साथ चलेगी ।इस संबंध में डाल्टन गंज शहर थाना अंतर्गत जीएलए कॉलेज कचरवा निवासी सुरेश कुमार (बदला नाम )ने शहर थाना के रेडमा रांची रोड समदा आहार निवासी विजय तिवारी के विरुद्ध शहर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था ।जो शहर थाना कांड संख्या 178 सन 2023 तिथि छह मई 2023 को भारतीय दंड विधान की धारा 376 व लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 व 8 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।अभियुक्त पर आरोप था कि दिनांक छह मई 2023 के शाम मे इस केस के पीड़िता के पिता अपना घरेलू सामान लेने के लिए अपने कचरवा स्थित ससुराल के बगल के दुकान पर गए थे ।और जब वापस लौटे तब वह अपनी बेटी को घर में नहीं पाया तो उसे वह खोजने लगे। पीड़िता के माता ने बताया कि वह पड़ोस के बच्चों के साथ बाहर खेल रही है। तब सूचक बाहर खेल रहे बच्चों से पीड़िता के संबंध में पूछताछ किया ।तब उन लोगों ने बताया कि विजय तिवारी यानी अभियुक्त पीड़िता के बगल में बन रहे नए मकान में उनके बेटी को ले गया है। इसके बाद पीड़िता के माता उन बच्चों के साथ उसे मकान में गए और पीड़िता को आवाज देकर खोजने लगे। तब पीड़िता रोते हुए बाहर आई। जब सूचक तथा उसकी पत्नी ने पीडिता से रोने के कारण पूछा तब पीड़िता बताइ कि उसे मोबाइल दिखाते हुए बुलाकर विजय तिवारी मकान के अंदर ले गए और जमीन पर पटक दिया ।और उसके साथ दुष्कर्म किया ।इससे पीड़िता के सिर ,पीठ और पेट में दर्द हो रहा था। जिसके कारण वह रो रही थी। पीड़िता को मेडिकल जांच में गुप्तांग पर जख्म पाया गया था ।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए विजय तिवारी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा।व 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है ।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी ।वहीं पोक्सो एक्ट की धारा 10 में सात वर्ष की सजा व पाँच हजार रुपयेअर्थदंड लगाया हैअर्थदंड की राशि नही देने पर प
पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं भारतीय दंड विधान की धारा 363 में सात वर्ष की सजा व पाँच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है ।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी सभी सजाये साथ-साथ चलेगी।

