पुलिस की मिलीभगत से इनकार नहीं, आवेदन लेकर घूमता रहा आवेदक
विश्रामपुर (पलामू)
विवादित जमीन जिस पर सदर अनुमंडलाधिकारी के द्वारा विविध वाद संख्या 86/24 दर्ज कर दंड प्रक्रिया संहिता 144 लगाते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। साथ हीं इसकी देखरेख व दंड प्रक्रिया संहिता को कायम रखने को लेकर विश्रामपुर थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया। बावजूद विवादित जमीन में युद्धस्तर पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

विश्रामपुर थाना पुलिस के द्वारा विवादित जमीन पर कराए जा रहे निर्माण कार्य रोकने की दिशा में कोई भी पहल नहीं किया जा रहा। नतीजतन जमीन मालिक प्रथम पक्ष प्रसाद यादव न्याय के लिए भटक रहा है। साथ हीं सदर अनुमंडल अधिकारी के पास पहुंच घटना क्रम की आपबीती बताते सुनाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दुरभाष पर मौखिक आदेश देते हुए निर्माणाधीन मकान पर रोक लगाते हुए एलवेस्टर सीट हटवाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।
जानकारी के अनुसार नावाबाजार थाना क्षेत्र के सोहदाग गांव निवासी प्रसाद यादव विश्रामपुर के बिजय यादव से वर्ष 2021 में दो डिसमिल जमीन की खरीददारी किया था। जिसपर दखल कब्जा भी रहा हाथ। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति विनोद यादव के द्वारा के द्वारा जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। निर्माण कार्य किए जाने की जानकारी मिलते ही प्रसाद यादव के द्वारा मामले की शिकायत विश्रामपुर थाना में की गई। साथ हीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी के यहां दिए गए आवेदन के आधार पर विविध वाद संख्या 86/24 दंड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कार्रवाई के लिए विश्रामपुर थाना को सूचना दे दी गई है। बावजूद इसे गंभीरता से नहीं दिया जा रहा। न्याय के लिए प्रसाद यादव थाना और अनुमंडल प्राधिकारी के कार्यालय में दौड़ लगा रहा है। पीड़ित प्रसाद यादव ने बताया कि जमीन मालिक विजय यादव के द्वारा एग्रीमेंट के साथ जमीन उसे दिया था। उसी जमीन को एक बार फिर से एग्रीमेंट विनोद यादव के नाम कर दी गई। एक ही जमीन को दो बार बिक्री किए जाने की मामले को लेकर 420 के तहत विश्रामपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन देने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं।
