दोहरे हत्याकांड के आरोपी तीन लोगों को उम्र कैद की सजा। 50 -50 हजार रुपये जुर्माना भी लगा

मेदिनीनगर (पलामू)

जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी हैदरनगर थाना अंतर्गत सजवन निवासी रामजन्म मेहता, राजकुमार मेहता ,व दिनेश मेहता को उम्रक़ैद की सजा सुनाई है ।वही 50-50हजार रुपये सभी को अर्थदंड लगाया है। इस मामले में हैदरनगर थाना अंतर्गत सजवन निवासी सुचिका बबीता कुमारी ने हैदरनगर थाना में दिनांक 22 अप्रैल 2017 को उपरोक्त मुदालहुम के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जो हैदरनगर थाना कांड संख्या 42 सन 2017 दर्ज किया गया था। जो भारतीय दंड विधान की धारा 341, 323, 326, 307, 302 ,120 बी/34 के तहत दर्ज किया गया था।अभियुक्तों पर आरोप था के दिनांक 22 अप्रैल 2017 को सुबह 5:00 बजे सभी अभियुक्त मिलकर इस केस की सुचिका कविता कुमारी के घर पर जाकर सुचिकाके माता मनोरमा देवी पिता राम सुंदर मेहता को डायन ओझा गुणी कहकर बलुवा,टांगी, डंडा से मारे जिससे घटना स्थल पर ही सुचिका के माता-पिता की मृत्यु हो गई। सुचिका के दोनो भाई धीरेंद्र मेहता व धर्मेंद्र मेहता जब अपने माता पिता को बचाने गए तो उन्हें भी बलुआ टागी तथा लाठी डंडा से मार कर जख्मी कर दिया।तथा सुचिका बबिता कुमारी व उसकी बहन सविता कुमारी को भी ग्रिल का ताला तोड़कर मारने का प्रयास किया परंतु ताला नहीं टूटा नहीं तो उन लोगों को भी जान से मार देते अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए हैदनगर थाना अंतर्गत सजवन निवासी राम जन्म मेहता, राजकुमार मेहता, व दिनेश मेहता को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वही 50-50 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है।

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