हाईकोर्ट के आदेश पर हरिहरगंज में6 मकान को पोकलेन व जेसीबी से तोड़ा गया

हरिहरगंज (पलामू)

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को हरिहरगंज शहरी क्षेत्र अंतर्गत पिपरघाट रोड़ में आम गैरमजरूआ भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। विशेष नियुक्त मजिस्ट्रेट छतरपुर सीओ शंभू राम के देखरेख में यह कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पोकलेन व आधा दर्जन जेसीबी मशीन के माध्यम से प्रमोद सिंह, शंकर गोस्वामी, जनेश्वर साव, दीनानाथ जायसवाल, राजू स्वर्णकार व मुसाफिर यादव के मकान को तोड़ा गया। शेष अतिक्रमित भूमि पर बने निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। वहीं चंद्रशेखर सिंह उर्फ एक्टर सिंह तथा नथेसर सिंह के कब्जे वाली परती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।इस बीच प्रभावित गृहस्वामियों ने दशहरा पर्व की दुहाई देते हुए नवरात्र तक अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। परंतु उच्च न्यायालय के आदेश पालन के आगे सब बेअसर रहा।
विदित हो कि यह रास्ता डेमा, पूर्णाडीह, खरवन, पौउरा सहित बिहार के कई गांवों को जोड़ती है। जिसमे उक्त लोगों ने सरकारी भूमि पर पक्का मकान बना दिया गया था।
करीब 20 वर्ष पहले कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जे के विरुद्ध न्यायालय में अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। न्यायालय का फैसला आने के बाद पलामू उपायुक्त समीर एस ने न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश सीओ को दिया।
अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई की जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान अतिक्रमण हटाने में विधि व्यवस्था कायम रखने में शासन प्रशासन की सक्रियता देखी गई। इस कार्रवाई में हरिहरगंज अंचलाधिकारी मनीष कुमार सिन्हा, छतरपुर बीडीओ आशिष कुमार,पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चंदन कुमार, सीआइ धर्मराज मिश्र, राजस्व कर्मचारी खिरोधर रविदास, सुदर्शन सिंह, अमीन प्रतीक श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे।

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