मेदिनीनगर (पलामू)
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्वेता ढींगरा की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। व 15 हजार रुपये प्रत्येक को जुर्माना लगाया है। सजा पाने वाले अभियुक्त में सुनील राम, आलोक राम उर्फ नेपाली व धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू पांडेय है। सभी लोग पाटन थाना अंतर्गत सेमरी गांव निवासी हैं।मुदालहुम पर आरोप था कि दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को हेमंत कुमार को प्रेम प्रसंग में सम्मिलित होने के कारण और सभी अभियुक्तों के द्वारा चाकू मारकर हेमंत कुमार का हत्या कर दिया गया था ।व हत्या करने के पश्चात शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था। जिसके आलोक में केस के सूचक पाटन थाना के सेमरी निवासी गोपी कुमार ने अपने छोटे भाई के हत्या को ले लिखित शिकायत दर्ज कराया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए उपरोक्त तीनों आरोपी को सश्रम उम्र कैद की सजा व 15 -15 हजार रुपए प्रत्येक को जुर्माना लगाया है ।भारतीय दंड विधान की धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है ।वही साक्ष्य छुपाने के मामले में भादवि की धारा 201 में दोषी पाते तीन वर्ष की कारावास व पांच पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

