पिता की गला दबाकर हत्या करने वाले बेटे-बहू को उम्रकैद।पलामू जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला, 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी।

मेदिनीनगर (पलामू)

पलामू जिला ब्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-नवम आभाष कुमार की अदालत ने बुधवार को एक सनसनीखेज हत्या कांड में बेटे और बहू को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं।अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।इस सम्बंध में सदर थाना के कौड़िया तिनकोनिया निवासी वादी रामदेव पाल ने थाना सदर में लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनके बड़े भाई राजदेव पाल और भाभी मंजू देवी ने मिलकर उनके पिता सागर महतो की गला दबाकर हत्या कर दी थीं। वादी के लिखित शिकायत पर सदर थाना कांड संख्या 42/2024, धारा 302, 201/ 34 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।अदालत ने सदर थाना के कौड़िया तिनकोनिया निवासी राजदेव पाल व उनकी पत्नी मंजू देवी को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। व 25 -25हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।जुर्माना की राशि नही देने पर एक बर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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