दो अफीम तस्कर को 15-15 वर्ष की सजा, डेढ़ -डेढ़ लाख रुपए जुर्माना

मेदिनीनगर (पलामू)

जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने एनडीपीएस केस नंबर 10 /24 के आरोपी प्रदीप साव व गणेश सिंह को 15 -15 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।वहीं डेढ़ -,डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है ।जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में मनातू के तत्कालीन थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने तीन लोगों प्रदीप साव ,गणेश सिंह व कुलदीप गंझू के विरुद्ध मनातू थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था ।जो मनातू थाना कांड संख्या 12/ 2024 तिथि 18 मार्च 2024 को एनडीपीएस की धारा 15 सी, 18 बी, 19 व 29के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुदालहुम पर आरोप था कि दिनांक 28 मार्च 2023 को दोनों लोग मनातू थाना के आपटी स्कूल के पास पुलिस द्वारा पकड़े गए और दोनों के संयुक्त कब्जे से करीब 2.220 किलोग्राम तथा 1.810 किलोग्राम अफीम जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ। जिसमें जांचों प्रांत अफीम के होने की पुष्टि की गई ।तलाशी लिए जाने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी के द्वारा धारा 50 के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट की नोटिस दी गई। जिसपर पुलिस पार्टी के समक्ष अपनी तलाशी देने हेतु दोनों लोगों ने सहमति दी थी। दोनों लोगों के साथ एक अन्य अभियुक्त कुलदीप गंझू भी था जो अफीम खरीदने हेतु आया था जो मौका देकर वह घटनास्थल से प्यार हो गया था। तलाशी के दौरान 19 हजार रुपए भी बरामद हुए थे ।व एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर JH03 AE 80 23 था व लोहे का पार्ट तथा तराजू भी बरामद हुआ था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पिपराटांड़ बहेरा निवासी प्रदीप साव व मनातू थाना के अप्टी निवासी गणेश सिंह को 15 -15 वर्ष की सजा एनडीपीएस की धारा 18 बी के तहत सुनाया गया है ।वहीं डेढ़ – डेड लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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