पत्नी हंता को उम्र कैद की सजा। जुर्माना भी लगा

मेदिनीनगर (पलामू)

जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने सत्र वाद संख्या 27 सन 2022 के आरोपी सैनुल अंसारी को हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाया हैं। वही 10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में पाटन थाना के खैरा दोहर निवासी ऐनुलअंसारी ने पाटन थाना में अपनी बहन को हत्या कर शव छुपाने के प्रयास के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। जो पाटन थाना कांड संख्या 83 सन 2020 तिथि 19 जुलाई 2020 को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201, 120 बी के तहत दर्ज किया गया था ।अभियुक्त पर आरोप था कि रेहाना सैनुल अंसारी की पत्नी थी। सैनुल अंसारी की शादी वर्ष 2019 में रेहाना के साथ हुई थी ।घटना के दिन रेहाना अपना ससुराल शोले पाटन में थी ।मृतिका रेहाना के साथ पति का संबंध अच्छा नहीं था ।और बराबर उसे दहेज लाने के लिए ताना मारते थे ।घटना के अगले दिन जब रेहाना के बारे में रेहाना के पति से रेहाना के भाई पूछताछ किया या तो उसके भाई ऐनुल अंसारी को उसका पति डांट कर भगा दिया था ।मृतिका रेहाना का शव उसके पति के घर के पीछे स्थित कुआं से निकला गया। उसका पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ।रेहाना की हत्या कर उसके शव को छुपाने के नियत से कुएं में फेंक दिया गया था ।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पाटन थाना के शोले निवासी सैनुल अंसारी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में उम्र कैद की सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है ।अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं भादवि की धारा 201 में सात वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है ।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।

Leave a Reply