नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 22वर्ष सश्रम कारावास की सजा ।25 हजार रुपया अर्थदंड भी लगा।

मेदिनीनगर (पलामू )

जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार की अदालत ने 16 बर्ष के नाबालिक युवती से दुष्कर्म के आरोपी छोटू भुइया उर्फ प्रमोद भुइया उर्फ छठु भुइया को भारतीय दंड विधान की धारा 376( ए) व पोक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।वहीं 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है ।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक बर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में चैनपुर थाना अंतर्गत बन्दुवा निवासी प्रमिला देवी( बदला नाम) ने चैनपुर थाना अंतर्गत धठवाताड़ निवासी छोटू भुइया के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जो चैनपुर थाना कांड संख्या 245 सन 2023 तिथि 18 सितम्बर 2023 को भारतीय दंड विधान की धारा 366( ए) के तहत दर्ज किया गया था । मुदालय पर आरोप था कि दिनांक 16 सितम्बर 2023 को नव बजे सुबह में पीड़िता जिसकी उम्र 16 बर्ष थी जो स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी।तो अभियुक्त पीड़िता से बोला कि तुम मेरे साथ स्कूल चलो तुम्हे स्कूल तक छोड़ देता हूं।इसपर पीडिता अभियुक्त के साथ मोटरसाइकिल से गई।पीड़िता को मुदालय स्कूल नही ले जाकर अपनी नानी के घर ले गया जहाँ उसे एक कमरे में दो दिनों तक रखा।और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को पुलिस अभियुक्त के घर से बरामद किया थी।पीडिता जब अपनी घर आई तो अपनी माँ को बताई की छठु उसे घर ले गया था और दो दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया था। घटना के समय पीडिता की उम्र 16 बर्ष से कम था।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए छठुभुइया उर्फ छोटू भुइया उर्फ प्रमोद भुइया को भारतीय दंड विधान की धारा 366 में दोषी पाते हुए 10 बर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है अर्थदंड की राशि नही जमा करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।वही लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा छह में दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सज 25 हजार अर्थदण्ड लगाया है ।अर्थदण्ड की राशि नही देने पर एक बर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होंगी।दोनो सजाए साथ साथ चलेगी।

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