रांची (झारखंड)
झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज(एडीजे) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसमें यह कहा गया कि उनका तबादला हो गया है. उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए 10 जून से दिसंबर तक छुट्टी मांगी थी. लेकिन उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया.
महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के वकील ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायाधीश ए.जी. मसीह की पीठ से आवेदन पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. इसके बाद न्यायालय ने यह पूछा कि छुट्टी का आवेदन रद्द करने की क्या वजह है. जवाब में एडीजे ने कहा कि इसकी वजह मालूम नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को इस पर सुनवाई की बात कही.