मेदिनीनगर (पलामू)
मैट्रिक-इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की जाएगी। इसे लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा एवं हुैसानाबाद अनुमंडल पदाधिकारी अनन्त कुमार झा अपने अधिकारिता क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा लागू किया है। लोक परिषांति भंग होने की संभावना को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित परीक्षा केन्द्रों के 100 की परिधि में परीक्षा की तिथि को परीक्षा के दौरान बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत निषेधाज्ञा घोषित किया है।
सदर अनुंडल क्षेत्र अंतर्गत 50 विभिन्न परीक्षा केन्द्र एवं हुसैनाबाद अंतर्गत 13 विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा के तिथि को परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटा पूर्व (7ः45 बजे पूर्वाह्न) से तथा परीक्षा समाप्ति होने के दो घंटा बाद (7ः20 बजे अपराह्न) तक भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
इसके तहत परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटिर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार लाठी(बूढ़ा एवं अपंग) को छोड़कर भाला, गड़ासा, छूरा, अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ मजमा बनाकर नहीं चलेगा। दाह-संस्कार, धार्मिक एवं शादी-विवाह के जुलूस पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के परिधि के अंदर कोई भी संस्था/व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/वीक्षक/परीक्षार्थी/पुलिस बल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा। परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मटरगष्ती नहीं करेगा या चिट-पूर्जा, प्रष्नपत्र वितरित नहीं करेगा। यह निषेधाज्ञा संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा।