मेदिनीनगर (पलामू)
पांच दिवसीय पीएलभी का प्रशिक्षण संपन्न।मेदिनीनगर, बाल विवाह बाल श्रम जैसे गैर कानूनी कार्य को रोकने में पीएलभी सक्रियता से कार्य करे।ताकि नैनिहालो का भविष्य को बचाया जा सके।उक्त बातें लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय ने कही।वे गुरुवार को जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में नव चयनित 10 पारा लीगल वॉलिंटियर्स के ओरिएंटेशन व ट्रेनिंग कार्यक्रम में समापन के दिन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएलभी का कार्य कानूनों और अन्य उपलब्ध कल्याणकारी उपायों और कानूनों बुनियादी ज्ञान के साथ ये अपने आस पास के लोगों को सहायता करने में सक्षम होंगे।उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वकील रखने व कोर्ट फीस देने में सक्षम नहीं हैं, वैसे लोगों को डीएलएसए मदद करेगा। रेवेन्यू लॉ, सोशल वेलफेयर ,कंज्यूमर प्रोटक्शन लॉ के अलावे आरोपी व्यक्ति को क्या कानूनी अधिकार है के बारे में विस्तार से जानकारी दी । साथ ही स्वतंत्र निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आर्टिकल 14 और 21 में प्रदान किया गया है ।उन्होंने कहा कि सात साल से कम सजा वाले केस में पुलिस को गिरफ्तारी के पूर्व 41 ए का नोटिस देना जरूरी है ।उन्होंने कहा कि पीएलभी को यह कार्य को चुनौती के रूप में लेना होगा ।उन्होंने कहा कि हमें उस घर तक जाना है जहां सदियों से अंधेरा है इस मौके पर डालसा के असिस्टेंट संजीव कुमार सिंह ने डालसा से प्रदत सुबिधा व कार्य के बारे में जानकारी दी।साथ ही पीएलभी को क्षेत्र मे कैसे काम करना है कि बारे में बताया।उन्होंने कहा कि पीएलभी को कार्य के प्रति समर्पित रहना होगा तभी आम आवाम को प्राधिकार से मिलने वाले लाभ व सरकारी योजना का लाभ मिल सकता हैं।उन्होंने पीड़ित प्रतिकर अधिनियम, लोक अदालत,सरकारी खर्च पर वकील प्राप्त करने की अहर्ता व प्रक्रिया पर भी चर्चा की। मौके नव चयनित पीएलभी मेंअभिमन्यु कुमार पासवान,सनत कुमार चटर्जी,बलवंत सिंह, विजय नाथ सिंह, उमेश कुमार उपाध्याय, निरंजन प्रसाद सिंह, अंजय ठाकुर, गौरब कुमार, बिनोद शुक्ला,डॉ शिव लगन भगत,आदि लोगमौजूद थे।