विश्रामपुर प्रखंड में नियमों को ताक पर रखकर जनप्रतिनिधियों को भी दिया गया आवास

  • राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है अर्हता

विश्रामपुर (पलामू)

विश्रामपुर प्रखंड के गुरी पंचायत में नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य लाभुकों को राज्य सरकार की बहु प्रतीक्षित योजना अबुआ आवास का लाभ दिया जा रहा है। यहां सारे नियमों को धता बताते हुए गुरी पंचायत में वार्ड 6 पहरगेड़ुवा निवासी श्रवण गुप्ता की पत्नी रीता देवी व वार्ड 3 निमिया निवासी जसीम अंसारी को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया। साथ हीं इन्हें प्रथम किस्त की राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। जबकि झारखंड सरकार की विभागीय संकल्प संख्या-4545, दिनांक 20.10.2023 एवं विभागीय पत्रांक- 5349, दिनांक-16.12.2023 और उप विकास आयुक्त पलामू के पत्रांक-36, दिनांक 25.01.2024 एवं पत्रांक-50, दिनांक 07.02.2024 के आलोक में “अबुआ आवास योजना (AAY ) ” अंतर्गत सभी पंचायतों के लिए कोटीवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना के मार्गदर्शिका की कंडिका 5.1 में निहित प्रावधान के अनुरूप प्रतीक्षा सूचि से प्राथमिकता अनुसार प्रखंड के द्वारा गठित कर पंचायत स्तरीय जांच टीम के द्वारा लाभुकों का सत्यापन कराया जाना है। वहीं योग्य लाभुकों का चयन कर जियों टैग व निबंधन कराते हुए स्वीकृत लाभुकों को किस्त का भुगतान कराने को लेकर प्रस्ताव व अयोग्य लाभुकों की सूचि विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का आदेश निर्देश दिया गया था। जिला से मिले निर्देश के आलोक में गुरी पंचायत के लिए गठित जांच टीम में पंचायत सेवक सुरेश राम, रोजगार सेविका अनिता कुमारी, ब्लॉक कोर्डिनेटर सतीश कुमार और जनसेवक असफाक अहमद शामिल किया गया था। लेकिन जांच टीम की ओर से
झारखंड सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया गया। लापरवाही कहें या संलिप्तता से गुरी पंचायत के दो वार्ड सदस्यों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया। प्रखंड के सभी पंचायतों में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। सक्षम लोगों को भी आवास योजना अबुआ आवास उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास में भी हेराफेरी किया गया है। प्रखंड की मिलीभगत से बिना निर्माण कार्य कराए भी बघमनवां और घासीदाग में लाभुकों को राशि का भुगतान कर दिया गया है।
इस संबंध में प्रखंड कोर्डिनेटर अजीत कुमार सिंह से बात करने की कोशिश की गई। लेकिन वे कुछ बताने से भागते रहे।

अबुआ आवास योजना के लिए निम्नलिखित मापदंड रखने वालों को शामिल नहीं किया जा सकता

  1. वैसे परिवार, जिनके पास पूर्व से पक्का आवास हो अथवा दिनांक 01.01.1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ प्राप्त हुआ हो।
  2. जिनके पास चार पहिया वाहन और मछली पकड़ने वाली नाव हो।
  3. तीन पहिया और चार पहिया वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण हो।
  4. जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी एवं अर्धसरकारी सेवारत और सेवानिवृत नौकरी हो।
  5. जिस परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया हो।
  6. परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो।
  7. परिवार या परिवार कोई सदस्य व्यावसायिक कर दाता हो।
  8. परिवार में रेफ्रिजरेटर हो।
  9. वैसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ हो।
  10. वैसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि हो।

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