दो ड्रग तस्कर को 10 ,10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा, एक – एक लाख रुपये जुर्माना भी लगा

मेदिनीनगर (पलामू)

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय बिनोद कुमार सिंह की अदालत ने ड्रग्स तस्कर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व एक लाख रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक बर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में कमलेश कुमार ने तीन लोग सतेंद्र सिंह, बबलू सिंह, व हरजीत यादव के विरुद्ध नामज़द प्राथमिकी दर्ज कराया था ।जो सदर थाना कांड संख्या 59 सन 2021 दिनांक 14 सितम्बर 2021 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोट्रॉपिक सब्सटांसिक एक्ट की धारा 15 व 22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।अभियुक्तों पर आरोप था कि लाल रंग के ट्रैक्टर से डोडा लेकर जा रहे थे।पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व ट्रैक्टर से 41 बोरा डोड़ा बरामद हुआ था ।तीनो अभियुक्त पर नारकोटिक ड्रग्स एन्ड साइक्रोट्रोपिक सबस्टांसिक एक्ट की धारा 15 के तहत दोषी पाते हुए सतेन्द्र सिंह, व बबलू सिंह को को 10 ,10 बर्ष सश्रम कारावास की सजा व एक ,एक लाख रुपए अर्थदंड लगाया है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक बर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।इस मामले में अभियोजन के तरफ से स्पेशल पीपी एन डी पी एस केस के अनुराग सिंह ने बहस की थी।उन्होंने सरकार के तरफ से जोरदार पक्ष रखा था।एक अभियुक्त हरजीत यादव को पूर्ब में ही साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया था।सतेंद्र सिंह पर एनडी पीएस 14A/2021 व बबलू सिंह पर एनडी पीएस 14/2021 में दोषी पाते हुए सजा सुनाया गया हैं।

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