पोलिटेकनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

  • 07 अप्रैल को शहर के 08 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा
  • एसडीओ ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जारी किए निर्देश

मेदिनीनगर (पलामू)

पोलिटेकनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 को देखते हुए मेदिनीनगर सदर अनुमंडल दण्डाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी ने 07 अप्रैल को क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। इस बाबत उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार लाठी (बुढ़ा एवं अपंग) को छोड़कर भला, गड़ासा, छूरा,अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा। इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी,वीक्षक,परीक्षार्थी, पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति अनावश्यक नहीं रहेगा या चिट-पुर्जा, प्रश्नपत्र वितरित नहीं करेगा। यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा। 

सदर अनुमंडल क्षेत्र में पोलिटेकनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के कुल 08 केंद्र *(एम0के0 डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल चियांकी,विमला पांडये मेमोरियल ज्ञान निकेतन स्कूल बैरिया, राजकीय +2 उच्च विद्यालय(जिला स्कूल), जनता शिवरात्रि कॉलेज, ब्राइटलैण्ड स्कूल बाई पास रोड, आर0के0 गिरिवर+2 उच्च विद्यालय, एलीट पब्लिक बी0एड0 कॉलेज, चियांकी, राजकीय बालिका+2 उच्च विद्यालय (के0जी0 स्कूल) में बनाए गए हैं।

इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसी के मद्देनजर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू की है।

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