नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा

मेदिनीनगर (पलामू)

जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेमनाथ पांडेय की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी बच्चन यादव को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।वहीं 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में सोनम देवी बदला हुआ नाम हुसैनाबाद थाना अंतर्गत लंगरकोट निवासी ने हुसैनाबाद थाना अंतर्गत बंसी बीघा नहर मोड निवासी बच्चन यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराई थी जो हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 8 सन 2020 तिथि 9 जनवरी 2020 को भारतीय दंड विधान की धारा 363, 376, एवं 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 3/(1 )w(r)(s) अनुसूचित जाति और जनजाति निरसंसता निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था ।अभियुक्त पर आरोप था कि दिनांक 8 जनवरी 2020 को पीड़िता को साइकिल से गांव के पोखरा तरफ ले गया और उसका अंडर गारमेंट्स खोलकर गलत काम किया ।पीड़िता के साथ दुष्कर्म और प्रवेशन लैंगिक हमला किया ।पीड़िता का ईलाज हुसैनाबाद व सदर अस्पताल डाल्टनगंज में हुआ। जिस समय घटनाकारित हुई थी पीड़िता 6 साल की थी ।पुलिस ने साइकिल और मोबाइल जप्त किया था ।घटना के वक्त पीड़िता के चिल्लाने के बाद भी अभियुक्त ने पीड़िता के साथ गलत काम करते रहा। जिससे पीड़िता दांत से उसे काटी भी थी ।इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को घर लाकर छोड़कर भाग गया ।पीड़िता के कपड़ों से खून लगा हुआ था ।सोनम देवी का बयान शहर थाना के एस आई प्रमोद कुमार सिंह ने लिया था ।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए बंसीबीघा नहर मोड हुसैनाबाद निवासी बच्चन यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 363 में 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 366 में आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 4 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।वहीं पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।

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