23 मार्च तक सभी आर्म्स लाईसेंसधारी स्थानीय थाने में अपना आर्म्स जमा करना सुनिश्चित करें,वर्ना रद्द होगा लाईसेंस:उपायुक्त

वीएमएस व एमएमएस के माध्यम से ही निर्वाचन कार्यो को संपादित करना सुनिश्चित करें:उपायुक्त

मेदिनीनगर (पलामू)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन व पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन की संयुक्त अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचल अधिकारी,सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक की गयी।बैठक में उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है मतदान के दिन तय हो गये हैं ऐसे में आप सभी आवश्यक तैयारियों को ससमय पूरा करें तथा निर्वाचन से संबंधित सभी संबंधित रिपोर्ट जल्द से जल्द समर्पित करें।उन्होंने कहा कि प्राप्त निदेश के आलोक में सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधा होना अनिवार्य है।जिले के सभी 1796 मतदान केंद्रों पर बिजली,पानी,शौचालय,रैंप तथा पर्याप्त सांख्य में फर्नीचर उपलब्ध रहे इसे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करें।मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर न्यूनतम मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करें ताकि मतदाताओं तथा मतदान दल को मतदान केंद्र में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो।मतदान केंद्र पर बिजली से चलने वाले सभी उपकरण यथा पंखा,बल्ब विशेष रूप से चार्जिंग पॉइंट चालू अवस्था मे रहे इसे सुनिश्चित करें।किसी प्रकार की कोई कमी दिखे तो तुरंत दुरुस्त कर लें।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निदेश दिया कि अगर किसी भी मतदान केंद्र का नाम बदलने की आवश्यकता है तो संबंधित प्रस्ताव जल्द से जल्द समर्पित करें।

वीएमएस व एमएमएस के माध्यम से ही निर्वाचन कार्यो को संपादित करना सुनिश्चित करें:उपायुक्त

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री रंजन ने वाहनों की उपलब्धता,उसमें ईंधन की व्यवस्था व भुगतान से जुड़े सारे कार्यों को व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये ही निष्पादन कराने की बात कही।इसी तरह सामग्री आपुर्ति से जुड़े कार्यों को मैटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये निष्पादन करने का निर्देश दिया।उन्होंने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित गाड़ी के अलावा किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गाड़ी न बदले यह सुनिश्चित होना चाहिए।इसके अलावे उन्होंने कहा कि किसी कोषांग में प्रतिनियुक्ति कोई कर्मी गलत तरीके से किसी प्रत्याशी या राजनीतिक दल को कोई गोपनीय सूचना देते पाया गया तो संबंधित कर्मी को सीधे बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने जिले के सभी आर्म्स लाइसेंसधारियों को आगामी 23 मार्च तक अपने-अपने स्थानीय थाने में शस्त्र जमा करने के निर्देश दिये ऐसा नहीं करने वाले लाइसेंसधारियों के लाइसेंस को शास्त्र नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत रद्द/ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के वाहनों का काफिला पर रोक रहेगी।इसी तरह उन्होंने कम्युनिकेशन प्लान,वोटर स्लिप का ससमय वितरण,एफएसटी,एसएसटी बॉर्डर चेक पोस्ट पर सीसीटीवी सहित अन्य सुविधाएं,सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर कई निर्देश दिये.मौके पर सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी,सभी बीडीओ-सीओ समेत चुनाव हेतु गठित अन्य दल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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