सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को विक्टिम कम्पनशेषन के तहत अंतरिम दो लाख 50 हजार रुपये स्वीकृत

मेदिनीनगर (पलामू)

पलामू जिला अंतर्गत बिश्रामपुर में नर्तकी के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में डालसा पलामू के द्वारा पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव के अध्यक्षता में विक्टिम कम्पनशेषन कमिटी की एक बैठक शुक्रवार को हुई।इसमे कमिटी ने पीड़िता को तत्काल दो लाख 50 हजार रुपये इंटरिम विक्टिम कम्पनशेषन की राशि देने पर सहमति बनी।बिदित हो कि सोमवार को पीड़िता के खाते में कम्पनशेषन की राशि हस्तनान्तरित कर दी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पीड़िता को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी।ताकि वह आर्केस्ट्रा में डांसर का काम नही करे।बिदित हो कि पलामू जिले के बिश्रामपुर में आर्केस्ट्रा डांसर के साथ सामुहिक दुष्कर्म की घटना का अंजाम तीन युवकों द्वारा दिया गया था।तीनो युवक अभी केन्दीय कारा मेदिनीनगर में बंद है। पीड़िता को जिला प्रशासन के सहयोग से सखी वन स्टॉप सेंटर में पीड़िता को शिफ्ट कराया गया था।साथ ही पीड़िता के देख रहे के लिए एक महिला कर्मी को लगाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक पलामू को सूचित किया गया है कि उसकी उचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए ।उन्होंने बताया कि पीड़िता द्वारा पीड़ित प्रतिकर के तहत आवेदन किया गया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित प्रतिकर के तहत अंतरिम राहत के तौर पर प्रतिकर की राशि दो लाख 50 हजार सोमवार को पीड़िता के खाते में हस्तनान्तरित करा दी जाएगी। शुक्रवार को पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव व उप विकास आयुक्त रवि आनन्द सखी वन स्टॉप सेंटर में पहुँचकर पीड़िता से मिले व उसे दो लाख 50रुपये का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। इस मौके पर डी डी सी रवि आनंद,ने पुलिस अधिक्षक रेश्मा रमेशन, सीविल सर्जन अनिल कुमार सिंह आदि लोग बैठक में शामिल थे।

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